EPFO Rule – अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति हैं और आपने हाल ही में जॉब बदली है या बदलने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने कर्मचारियों के लिए PF ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर नया नियम जारी किया है, जो वाकई में राहत भरा है। अब अगर आपने पुरानी नौकरी से नई जॉब में आने के दौरान दो तारीखों के बीच थोड़ा-बहुत ओवरलैप किया है, तो आपका PF ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा।
चलो आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर नया नियम है क्या, आपको इससे क्या फायदा मिलेगा और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
पहले समझिए PF ट्रांसफर होता क्या है?
जब आप एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपके पास दो विकल्प होते हैं:
- PF का पैसा निकाल लें (लेकिन इसमें टैक्स और पेंशन नुकसान हो सकता है)
- PF अकाउंट को नई कंपनी के साथ लिंक करवा लें यानी PF ट्रांसफर कर दें
दूसरा ऑप्शन हमेशा बेहतर माना जाता है क्योंकि इससे पेंशन लाभ (EPS) बना रहता है और ब्याज भी लगातार मिलता है। लेकिन पहले PF ट्रांसफर की प्रक्रिया कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से अटक जाती थी, जिसमें एक बड़ी वजह थी—डेट ओवरलैपिंग।
क्या है ओवरलैपिंग डेट्स का मामला?
मान लीजिए आपने 31 मार्च को पुरानी नौकरी छोड़ी और 1 अप्रैल से नई कंपनी जॉइन कर ली। लेकिन पुरानी कंपनी की तरफ से PF में रिलीविंग डेट 5 अप्रैल दर्ज कर दी गई। अब सिस्टम में दिखेगा कि आपने एक ही समय में दो कंपनियों में काम किया है।
पहले ऐसी स्थिति में EPFO आपका PF ट्रांसफर क्लेम रिजेक्ट कर देता था, जिससे कर्मचारियों को बार-बार फॉर्म भरने, ऑफिस जाने और लंबा इंतजार करने की परेशानी होती थी।
EPFO का नया नियम: अब ओवरलैपिंग नहीं बनेगी रुकावट
20 मई 2025 को EPFO ने जो नया सर्कुलर जारी किया है, उसके मुताबिक अब अगर PF ट्रांसफर क्लेम में ओवरलैपिंग डेट्स पाई जाती हैं, तो क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
- अब रिजनल ऑफिस को क्लेम रिजेक्ट करने की बजाय आगे की प्रोसेस करनी होगी
- स्पष्टीकरण सिर्फ तभी मांगा जाएगा जब मामला संदेहास्पद हो
- यानी साधारण डेट ओवरलैप अब क्लेम के रास्ते में अड़चन नहीं बनेगी
यह नियम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो एक कंपनी छोड़कर बिना गैप के तुरंत दूसरी जॉब शुरू कर देते हैं।
बिना रिजेक्शन पूरा होगा ट्रांसफर प्रोसेस
अब ट्रांसफर क्लेम को बिना रिजेक्ट किए EPFO प्रोसेस करेगा। अगर कोई जानकारी अधूरी है, तो उसे मांगकर प्रोसेस पूरा किया जाएगा। इससे:
- कर्मचारियों को बार-बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा
- लंबा इंतजार और झंझट खत्म
- PF जल्दी और सुरक्षित ट्रांसफर हो जाएगा
एक से ज्यादा PF अकाउंट वालों के लिए भी नई गाइडलाइन
कई बार जॉब बदलते वक्त नया PF नंबर बन जाता है और पुराना ट्रांसफर नहीं होता। ऐसे में कर्मचारी के पास एक से ज्यादा PF अकाउंट हो जाते हैं, जिससे EPS (पेंशन) का नुकसान हो सकता है।
EPFO ने अब यह भी साफ किया है कि:
- सभी PF अकाउंट्स को समय रहते मर्ज करें
- सही ट्रांसफर न होने पर EPS लाभ मिलना मुश्किल हो सकता है
- इसके लिए UAN के जरिए अकाउंट को लिंक करना जरूरी है
EPFO ब्याज दर भी बढ़ी – डबल फायदा
सिर्फ नियमों में ही राहत नहीं मिली है, बल्कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए EPF पर ब्याज दर को बढ़ाकर 8.25% कर दिया गया है। यानी PF अकाउंट में जमा रकम पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा। इससे कर्मचारियों की बचत और रिटायरमेंट फंड दोनों में बढ़ोतरी होगी।
PF ट्रांसफर कैसे करें?
अगर आप नई कंपनी जॉइन कर चुके हैं और PF ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अपनाएं:
- UAN एक्टिवेट करें
- EPFO की वेबसाइट पर जाएं
- लॉगिन करें और “One Member – One EPF Account” ऑप्शन पर क्लिक करें
- पुराने और नए नियोक्ता की डिटेल भरें
- आधार से लिंक और OTP के जरिए वेरिफाई करें
- ट्रैकिंग के लिए रसीद संभाल कर रखें
EPFO का यह नया कदम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब डेट ओवरलैपिंग जैसी मामूली गलती की वजह से PF ट्रांसफर नहीं अटकेगा। यह न सिर्फ प्रोसेस को आसान बनाएगा, बल्कि पेंशन लाभों और ब्याज अर्जन को भी बनाए रखेगा। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने हाल ही में जॉब बदली है, तो इस जानकारी को जरूर शेयर करें।