नेशनल हाईवे के पास घर बनाने से पहले ये 5 जरूरी बातें जानें – वरना हो सकता है नुकसान Construction Rules Near Highway

By Prerna Gupta

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Construction Rules Near Highway – नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे घर बनाना आजकल कई लोगों का सपना होता है। क्योंकि हाईवे के पास जमीन की कीमतें अक्सर अच्छी होती हैं और वहां रहने या कारोबार करने में भी आसानी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हाईवे के बिल्कुल किनारे बिना नियमों की जानकारी के घर या दुकान बनाना खतरनाक और गैरकानूनी भी हो सकता है? अगर आपने नियमों को अनदेखा किया तो आपका पूरा बनाया हुआ घर कभी भी प्रशासन की ओर से गिराया जा सकता है। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे घर या कोई भी निर्माण करते समय किन-किन नियमों का पालन करना जरूरी है, कितनी दूरी पर आपको निर्माण करना चाहिए और अगर नियमों की अवहेलना हुई तो क्या-क्या परेशानियां आ सकती हैं।

क्यों जरूरी है हाईवे किनारे निर्माण नियमों की जानकारी?

जब आप किसी हाईवे के पास जमीन खरीदते हैं या वहां निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको यह समझना जरूरी है कि हाईवे के पास के इलाके को सरकार ने खास सुरक्षा और नियमों के दायरे में रखा है। हाईवे एक बहुत व्यस्त और जोखिम भरा क्षेत्र होता है। इसलिए वहां निर्माण को लेकर सख्त कानून बनाए गए हैं। कई बार लोग बिना नियमों को जाने-समझे बिना ही हाईवे के पास जमीन पर घर बना लेते हैं। बाद में प्रशासन इसे गैरकानूनी मान कर तोड़ने की कार्रवाई कर देता है। ऐसे मामलों में लोग अपने लाखों-करोड़ों के नुकसान का सामना करते हैं।

नेशनल हाईवे से घर बनाने के लिए कितनी दूरी जरूरी है?

सबसे अहम सवाल यह है कि हाईवे से कितनी दूरी पर घर या अन्य निर्माण करना सुरक्षित और कानूनी होता है? इसके लिए सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो इस प्रकार हैं:

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  • गांव या खुली कृषि भूमि में: यदि आप नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे गांव में या खेती की जमीन पर निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर ही घर या दुकान बनानी होगी। इससे कम दूरी पर कोई निर्माण अवैध माना जाएगा।
  • शहरी इलाकों में: शहरों में यह दूरी थोड़ी कम रखी गई है, जहां आपको कम से कम 60 फीट की दूरी बनाए रखनी होती है।
  • 40 मीटर के अंदर निर्माण: हाईवे से 40 मीटर (लगभग 131 फीट) के अंदर कोई भी निर्माण पूरी तरह अवैध माना जाएगा।
  • 40 से 75 मीटर के बीच: यदि आप 40 से 75 मीटर के बीच कहीं निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित विभाग से लिखित अनुमति लेना जरूरी होता है। बिना अनुमति ऐसा निर्माण अवैध होगा।

इसका मतलब यह है कि यदि आप भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचना चाहते हैं, तो ये नियम समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है।

नियम न मानने पर क्या होता है?

अगर आपने बिना अनुमति या तय दूरी के कम पर निर्माण कर लिया है, तो आपका घर या दुकान कभी भी प्रशासन की ओर से जब्त या गिराया जा सकता है। आमतौर पर प्रशासन ऐसे मामलों में कोई लंबा नोटिस नहीं देता, क्योंकि आपने स्पष्ट नियमों का उल्लंघन किया होता है। ऐसी स्थिति में आपके मेहनत की कमाई बर्बाद हो सकती है और आपको बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

यहां तक कि कई बार कोर्ट भी ऐसे अवैध निर्माण की मदद नहीं करता क्योंकि कानून के अनुसार ये नियम सार्वजनिक सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

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हाईवे किनारे निर्माण नियमों का पालन क्यों जरूरी है?

  • सेहत के लिए: हाईवे के पास लगातार तेज़ गति से गाड़ियां गुजरती हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण होता है। ऐसे में यदि घर बहुत नजदीक होगा तो रहने वालों को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे सांस लेने में दिक्कत, तनाव और नींद की समस्या।
  • सुरक्षा के लिए: हाईवे के पास एक्सीडेंट्स होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर घर हाईवे के बहुत करीब होगा तो दुर्घटना की स्थिति में रहने वालों को खतरा हो सकता है।
  • कानूनी सुरक्षा के लिए: नियमों का पालन करने से आपको भविष्य में किसी भी सरकारी कार्रवाई से बचाव मिलता है। आप आराम से रह सकते हैं और अपने घर को पूरी सुरक्षा के साथ बनाए रख सकते हैं।

अपने इलाके के नियम कैसे जानें?

हर राज्य और शहर में विकास प्राधिकरण या नगर निगम अलग-अलग नियम बना सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप हाईवे के पास निर्माण करने से पहले अपने स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम से संपर्क करें और वहां के स्थानीय नियमों और दिशानिर्देशों की पूरी जानकारी लें।

सरकारी वेबसाइट्स पर भी संबंधित नियम और जरूरी फॉर्म मिल जाते हैं, जिन्हें भरकर आप अनुमति ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको अवैध निर्माण की समस्या से बचने में मदद मिलेगी।

अवैध निर्माण से बचने के लिए क्या करें?

  • सबसे पहले अपने इलाके के डेवलपमेंट अथॉरिटी से संपर्क करें।
  • हाईवे से तय दूरी की पूरी जानकारी लें।
  • अगर दूरी कम है तो जरूरी अनुमति लें।
  • स्थानीय नियमों का पूरी तरह पालन करें।
  • अगर जमीन पर कोई पुराना निर्माण है, तो उसकी वैधता चेक कराएं।
  • अनुमति लेकर ही निर्माण कार्य शुरू करें।

नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे घर या दुकान बनाने से पहले आपको नियमों को समझना बेहद जरूरी है। हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर निर्माण करने से आप न केवल कानूनी समस्याओं से बचेंगे, बल्कि अपने और अपने परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य की भी चिंता कर पाएंगे।

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याद रखें, नियमों की अनदेखी करने पर आपका घर प्रशासन द्वारा तोड़ा जा सकता है, जिससे आपकी मेहनत और पैसा दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए हमेशा स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेकर और तय दूरी का ध्यान रखकर ही निर्माण करें। इससे आप बिना किसी चिंता के अपने सपनों का घर बना पाएंगे और सुरक्षित रहेंगे।

अगर आपको अपने इलाके के नियमों में कोई संदेह हो, तो विशेषज्ञों या स्थानीय अधिकारियों से सलाह जरूर लें। यह छोटी सी मेहनत आपको भविष्य में बड़ी परेशानियों से बचाएगी।

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